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बिलासपुर हाई कोर्ट: नक्सल ऑपरेशन मा शामिल जवान मन के प्रमोशन बर निर्देश, कोर्ट ह DGP ल कहीस—दो महीना मा करो फैसला

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बिलासपुर हाई कोर्ट: नक्सल ऑपरेशन मा शामिल जवान मन के प्रमोशन बर निर्देश, कोर्ट ह DGP ल कहीस—दो महीना मा करो फैसला

Bilaspur High Court : बिलासपुर। हाई कोर्ट ह नक्सल इलाका मा बड़े ऑपरेशन मा शामिल पुलिस जवान मन के ‘आउट ऑफ टर्न प्रमोशन’ के मामला मा एक बड़का आदेश जारी करे हे। जस्टिस पीपी साहू के बेंच ह याचिका पर सुुनवाई करत हुए DGP (पुलिस महानिदेशक) ल निर्देश दीस हे कि जवान मन के अर्जी (अभ्यावेदन) ऊपर कानून के हिसाब ले दो महीना के भीतर फैसला लेव।

याचिकाकर्ता दीपक नायक, अग्नु राम कोर्राम अउ संगीत भास्कर ह कोर्ट ल बताइन कि ओमन कांकेर जिला मा पदस्थ हंव। 15 अउ 16 अप्रैल 2024 के BSF के संग मिलके जेकर मन हापाटोला-छेटेबेठिया मा नक्सल ऑपरेशन करे रहिन, ओमा 29 नक्सली मारे गे रहिन। जवान मन के कहना हे कि ये ऑपरेशन मा कुल 187 पुलिसकर्मी शामिल रहिन, फेर सरकार ह सिरिफ 54 झन ल ही ‘आउट ऑफ टर्न प्रमोशन’ के लाभ दीस हे।

बाकी बचे जवान मन संग भेदभाव के आरोप लगावत हुए कोर्ट मा गुहार लगाय गे रहीस। याचिका मा कहे गे हे कि जब सबो झन एक बरोबर परिस्थिति मा लड़िन, त प्रमोशन घलो सबला मिलना चाही। कोर्ट ह मामला ल गंभीरता ले देखत हुए DGP ल आदेश दीस हे कि पुलिस रेगुलेशन 70 (क) के तहत जवान मन के मांग ऊपर निष्पक्ष निर्णय लेके दो महीना मा निराकरण करिन।

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