होम › Chhattisgarh › सड़क ऊपर जनमदिन मनाए बर हाईकोर्ट सख्त : अब चलाना पड़ही अवमानना के मुकदमा
Chhattisgarh

सड़क ऊपर जनमदिन मनाए बर हाईकोर्ट सख्त : अब चलाना पड़ही अवमानना के मुकदमा

WhatsApp Facebook
सड़क ऊपर जनमदिन मनाए बर हाईकोर्ट सख्त : अब चलाना पड़ही अवमानना के मुकदमा

बिलासपुर। प्रदेश मा सड़क ऊपर गाड़ी खड़ी करके अउ लग्जरी गाड़ी मन के काफिला लगाके जनमदिन मनाए के घटना मन ह लगातार बढ़त जात हे। एखर ऊपर हाईकोर्ट ह कड़ा रुख अपनाए हे। कोर्ट ह कहिथिस कि अब अइसन लोगन मन ऊपर अदालत के आदेश के उल्लंघन करे के मुकदमा चलाना पड़ी, काबर कि सरकार अउ पुलिस एला रोके मा असफल हो चुके हें।

बता दन कि फरवरी 2025 मा रायपुर मा एक मॉल संचालक के बेटा ह सड़क जाम करके केक काटे रहिस, जेखर ऊपर कोर्ट ह पहिली बार संज्ञान लेके कार्रवाई के निर्देश दे रहिस। एखर बाद घलो अइसन मामला मन लगातार सामू आवत हें। कुछ महीना पहिली स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के पीए राजेंद्र दास के पत्नी के जनमदिन घलो सड़क मा मनाए गए रहिस, जेखर ऊपर कोर्ट ह कड़ा नाराजगी जताए रहिस।

आदेश के उल्लंघन के मुकदमा चलाना पड़ी: चीफ जस्टिस

स्वतः संज्ञान याचिका के सुनवाई करत हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के बेंच ह राज्य शासन के वकील ले कहिथिस कि अब तुमन ए स्थिति ला नियंत्रित नहीं कर पावत हो। अब हमन ला संबंधित मनखे ला पक्षकार बनाके ओखर ऊपर अदालत के अवमानना के केस चलाना पड़ी। कोर्ट ह कहिथिस कि अइसन घटना मन ह कानून व्यवस्था ला चुनौती देवत हें। रईसजादा मन बर सार्वजनिक जगह मा नियम के कोई मोल नहीं रह गए हे, ओमन 5-10 हजार के जुर्माना भरथें अउ छूट जाथें।

दोस्तों के साथ साझा करें
Editor
संपादकीय डेस्कEditor

OneChhattisgarh.Com संपादकीय टीम — छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरें, सरकारी योजनाएं, रोजगार समाचार व जनहित के मुद्दों पर निष्पक्ष और सटीक पत्रकारिता।

सभी लेख देखें →
सम्बन्धित समाचार

यह भी पढ़ें (सम्बंधित ख़बरे)